हाथरस कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार, धोखाधड़ी मामले में पेश होने का आदेश
Hathras: सीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार, आदेश की अवहेलना पर थाना प्रभारी-विवेचक तलब
Amar Ujala
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हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की प्रगति रिपोर्ट को भ्रामक मानते हुए पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। थाना प्रभारी और विवेचक को 12 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
- 01मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की प्रगति रिपोर्ट को भ्रामक बताया।
- 02धोखाधड़ी के मामले में तीन आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है।
- 03अदालत ने पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई।
- 0412 मई 2026 को थाना प्रभारी और विवेचक को अदालत में पेश होना होगा।
- 05मामला नगला भूरा निवासी भगवती प्रसाद द्वारा दर्ज किया गया था।
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हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक धोखाधड़ी मामले में पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पाया कि थाना हाथरस गेट के प्रभारी निरीक्षक और मामले के विवेचक ने प्रगति रिपोर्ट में आवश्यक जानकारी को स्पष्ट नहीं किया। भगवती प्रसाद ने आरोप लगाया था कि तीन लोगों ने उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.37 लाख रुपये हड़प लिए। अदालत ने पुलिस की लापरवाही को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों को 12 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। यह कार्रवाई पुलिस की अनियमितताओं और अदालती आदेशों की अवहेलना के खिलाफ की गई है।
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इस निर्णय से पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है।
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