बेगूसराय में पिता को बेटे की हत्या के लिए मिली उम्रकैद
Begusarai News: बेटे के हत्यारे पिता को मिली उम्रकैद, पत्नी और बहू की गवाही पर हुई सजा
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
बेगूसराय, बिहार में एक पिता, सुधीर सिंह, को अपने बेटे आलोक कुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उसकी पत्नी, बेटे और बहू की गवाही पर आधारित है, जिन्होंने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही दी।
- 01सुधीर सिंह को बेटे आलोक कुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली।
- 02यह फैसला पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों की गवाही पर आधारित है।
- 03मामला 9 जून 2019 को हुआ था जब आलोक कुमार की हत्या की गई।
- 04कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- 05जिला जज ऋषिकांत ने यह फैसला सुनाया।
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बेगूसराय, बिहार में एक पिता, सुधीर सिंह, को अपने बेटे आलोक कुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 9 जून 2019 को हुई, जब आलोक अपने पिता के सामने खाना खा रहा था। सुधीर ने आलोक का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आलोक की पत्नी आभा कुमारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में आभा के अलावा, सुधीर की पत्नी नूतन देवी और अन्य परिवार के सदस्यों ने भी गवाही दी, जिसमें उन्होंने सुधीर के खिलाफ गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से हत्या होते हुए देखा। जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने धारा 302 के तहत सुधीर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला न्यायालय में सत्र वाद संख्या-371/21 के तहत चलाया गया।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय की उम्मीद बढ़ी है और घरेलू हिंसा के मामलों में गवाही देने के महत्व को उजागर किया है।
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