सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दी राहत, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत खारिज
सुप्रीम कोर्ट: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को मिली अंतरिम राहत; यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली जमानत

Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपित पति को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने पति को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
- 02याचिकाकर्ता ने वादा किया है कि वह सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट में पेश होगा।
- 03ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।
- 04जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने ज्योति की जमानत याचिका खारिज की।
- 05मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के मामले में आरोपित पति दीपक भारद्वाज को अंतरिम राहत प्रदान की है, जिससे उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आया था, जिसने उसकी जमानत रद कर दी थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेगा। दूसरी ओर, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। ज्योति ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था।
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इस निर्णय से दहेज प्रताड़ना के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
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