सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्रकैद पर लगाई रोक, 23 साल पुराने हत्याकांड में राहत
23 साल पुराने NCP नेता हत्याकांड मामले में अमित जोगी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पर लगाई रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को 23 साल पुराने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्या मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्रकैद पर रोक लगाई।
- 02हाईकोर्ट ने उन्हें 6 अप्रैल को दोषी ठहराया था।
- 03अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
- 04सीबीआई ने 2004 में मामले की जांच शुरू की थी।
- 05अमित जोगी को पहले 2007 में बरी किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को 23 साल पुराने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब 2004 में सीबीआई ने जांच शुरू की और अमित जोगी को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अमित जोगी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुनवाई 20 और 23 अप्रैल को हुई।
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इस फैसले से अमित जोगी को राहत मिली है और उनकी सजा पर रोक लगने से उनके भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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