कटनी रेलवे मामले में चूहों के कारण यात्री को मिला 15,000 रुपये का मुआवजा
3AC कोच में चूहों ने किया ऐसा कांड, कोर्ट तक पहुंच गया मामला, रेलवे पर ठोंका 15000 का जुर्माना

Image: Zee News
कटनी जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने रेलवे को चूहों द्वारा एक यात्री के सामान को नुकसान पहुंचाने के मामले में 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- 01विपिन दुबे ने 17 फरवरी 2020 को कटनी से कल्याण के लिए 3AC में यात्रा की थी।
- 02चूहों ने उनके बैग और कपड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी हुई।
- 03उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
- 04यह मामला रेलवे की सफाई और रखरखाव व्यवस्था की कमी को उजागर करता है।
- 05इस फैसले ने यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा को बढ़ावा दिया है।
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कटनी जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रेलवे को चूहों द्वारा एक यात्री के सामान को नुकसान पहुंचाने के मामले में 15,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। विपिन दुबे ने 17 फरवरी 2020 को कटनी से कल्याण (मुंबई) के लिए वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (3AC) में यात्रा की थी। यात्रा के दौरान उनके बैग को चूहों ने कुतर दिया, जिससे उनके कपड़े और अन्य सामान खराब हो गए। दुबे ने रेलवे अधिकारियों को इस घटना की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने रेलवे की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और साफ-सुथरी यात्रा सुविधा प्रदान करना रेलवे की जिम्मेदारी है। आयोग ने 22 मई 2026 को आदेश दिया कि रेलवे दुबे को 5,000 रुपये मानसिक कष्ट, 5,000 रुपये कानूनी खर्च और 5,000 रुपये सामान के मुआवजे के रूप में कुल 15,000 रुपये का भुगतान करे। यह मामला रेलवे की सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है।
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यह मामला रेलवे की सफाई और रखरखाव व्यवस्था की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
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