डीयू ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज में प्राचार्य की नियुक्ति पर रोक लगाई
डीयू ने सेंट स्टीफेन काॅलेज की प्रिंसिपल की नियुक्ति पर लगाई रोक, प्रो. सुसान एलियास के नाम पर लगी थी मुहर
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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज में प्रो. सुसान एलियास की प्राचार्य के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। डीयू ने चयन समिति की प्रक्रिया को यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार न होने का आरोप लगाया है, जिसके चलते नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है।
- 01डीयू ने प्रो. सुसान एलियास की नियुक्ति पर रोक लगाई है।
- 02नियुक्ति प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं पाई गई।
- 03सेंट स्टीफेंस काॅलेज में पहली महिला प्राचार्य की नियुक्ति का ऐतिहासिक महत्व है।
- 04डीयू ने नई चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
- 05145 साल बाद पहली बार महिला प्राचार्य की नियुक्ति हुई थी।
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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज में प्रो. सुसान एलियास की प्राचार्य के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है। डीयू के रजिस्ट्रार ने कॉलेज की गवर्निंग बाडी को पत्र लिखकर कहा है कि चयन समिति का गठन यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन समिति में विश्वविद्यालय के नामित सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य है। सेंट स्टीफेंस काॅलेज ने 12 मई को प्रो. सुसान एलियास को अपनी पहली महिला प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया था, जिनका कार्यकाल एक जून, 2026 से शुरू होना था। यह निर्णय 145 साल पुराने संस्थान के लिए ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक था। डीयू ने कहा है कि चयन समिति की बैठक को दोबारा बुलाया जाएगा और नई समिति यूजीसी नियमों के अनुसार गठित की जाएगी।
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इस निर्णय से सेंट स्टीफेंस काॅलेज के छात्रों और शिक्षकों पर असर पड़ेगा, क्योंकि यह नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का कारण बनेगा।
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