स्पाइसजेट पर GST विभाग का बड़ा एक्शन, 124 करोड़ रुपये की मांग और रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा
GST विभाग का स्पाइसजेट पर बड़ा एक्शन, 124 करोड़ रुपये की मांग और रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा

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स्पाइसजेट को GST विभाग ने 124.65 करोड़ रुपये की टैक्स मांग का नोटिस जारी किया है और इसके GST रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी ने कई महीनों तक समय पर GST रिटर्न दाखिल नहीं किए, जिससे यह कार्रवाई की गई।
- 01स्पाइसजेट पर 124.65 करोड़ रुपये की टैक्स मांग, जिसमें नवंबर के लिए 44.44 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- 02कंपनी के GST रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- 03स्पाइसजेट ने कई महीनों तक समय पर GST रिटर्न दाखिल नहीं किए।
- 04यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
- 05यह मामला अन्य कंपनियों के लिए भी कर अनुपालन का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
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नई दिल्ली में स्पाइसजेट की वित्तीय चुनौतियों के बीच, GST विभाग ने एयरलाइन को 124.65 करोड़ रुपये की टैक्स मांग का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा कई महीनों तक समय पर GST रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण की गई है। नोटिस में नवंबर के लिए 44.44 करोड़ रुपये, दिसंबर के लिए 43.79 करोड़ रुपये, और अन्य महीनों के लिए भी मांग की गई है। इसके अलावा, विभाग ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों इसका GST रजिस्ट्रेशन रद्द न किया जाए। यदि स्पाइसजेट जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल नहीं करती है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह मामला केवल स्पाइसजेट तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी कर नियमों का पालन करना आवश्यक है।
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स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति और संचालन पर यह कार्रवाई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
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