सुप्रीम कोर्ट में अजय पाल शर्मा की पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने की याचिका दायर
बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी... सुप्रीम कोर्ट से IPS अजय पाल को पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने की मांग
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पश्चिम बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग से उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और मतदाताओं को डराने का प्रयास किया।
- 01अजय पाल शर्मा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप
- 02याचिका में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हटाने की मांग
- 03कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार
- 04वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा
- 05अजय पाल शर्मा को 'सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के रूप में जाना जाता है
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पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग से उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आदित्य दास ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने अपनी भूमिका के विपरीत 'पक्षपातपूर्ण' तरीके से काम किया और मतदाताओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया। याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शर्मा का हटाना जरूरी है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, और याचिका अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। विवाद तब शुरू हुआ जब शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें 'सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के रूप में जाना जाता है।
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यदि अजय पाल शर्मा को हटाया जाता है, तो यह पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और मतदाताओं के लिए एक निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।
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