आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने पर कोर्ट में सुनवाई
Rampur News: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़गी सजा? आज कोर्ट में बड़ा फैसला

Image: Zee News
रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने सजा बढ़ाने की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने सजा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। दोनों पर पहले से सात साल की सजा है और वे वर्तमान में जेल में हैं।
- 01सरकार ने अदालत से सजा बढ़ाने का अनुरोध किया है, इसे गंभीर अपराध मानते हुए।
- 02अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड में अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाने का आरोप है।
- 032019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
- 04रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया।
- 05नवेद मियां ने भी सजा बढ़ाने की मांग की है, जिसे हाईकोर्ट में सुना जाएगा।
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रामपुर, उत्तर प्रदेश में आजम खान (पूर्व मंत्री) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने अदालत से सजा बढ़ाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि यह केवल दस्तावेजी गलती नहीं, बल्कि सरकारी पहचान पत्रों के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि भविष्य में कोई सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत न कर सके। 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज शिकायत के बाद यह मामला सामने आया, जिसमें अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाने वाले पैन कार्ड बनाने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। वर्तमान में दोनों जेल में हैं और उनके बचाव पक्ष ने सजा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। नवेद मियां ने भी इस मामले में रिवीजन याचिका दाखिल की है, जिसे हाईकोर्ट में सुना जाएगा।
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इस मामले का निर्णय स्थानीय राजनीति और सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग पर प्रभाव डाल सकता है।
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