91 वर्षीय महिला के पक्ष में CAT का महत्वपूर्ण निर्णय, पेंशन कटौती पर रोक
91 वर्षीय वृद्धा के पक्ष में बड़ा फैसला, पेंशन से कटौती पर रोक

Image: Globalherald
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 91 वर्षीय श्यामा देवी झा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी पेंशन से 3.33 लाख रुपये की कटौती पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उनके दिवंगत पति की पेंशन से संबंधित है, जिसमें विभागीय गलती के कारण अधिक भुगतान का हवाला दिया गया था।
- 01केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 91 वर्षीय श्यामा देवी झा की पेंशन से 3.33 लाख रुपये की वसूली पर रोक लगाई।
- 02महिला के दिवंगत पति शंभू दयाल झा ने रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी में काम किया था।
- 03विभाग ने 14 साल बाद अचानक कटौती का आदेश जारी किया, जिसे महिला ने चुनौती दी।
- 04महिला की पेंशन उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है, और कटौती उनके अधिकारों का हनन होगा।
- 05इस फैसले की कानूनी हलकों में सराहना हो रही है।
Advertisement
In-Article Ad
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने जबलपुर की 91 वर्षीय श्यामा देवी झा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें उनकी पारिवारिक पेंशन से 3.33 लाख रुपये की वसूली पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश उनके दिवंगत पति शंभू दयाल झा की पेंशन से संबंधित है, जिनका निधन 2012 में हुआ था। विभाग ने 14 साल बाद अचानक यह दावा किया कि तकनीकी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान हुआ है, जिसके लिए वसूली की जा रही थी। श्यामा देवी ने अधिवक्ता आकाश सिंघई के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी थी। CAT ने उनके तर्कों को सही मानते हुए विभाग को नोटिस जारी किया है। इस फैसले से महिला को उनकी पूरी पेंशन राशि मिलती रहेगी, जो उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। इस निर्णय को कानूनी हलकों में सराहा जा रहा है।
Advertisement
In-Article Ad
इस फैसले से 91 वर्षीय श्यामा देवी झा को उनकी पूरी पेंशन राशि मिलती रहेगी, जो उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि पेंशन से कटौती पर रोक लगाना सही है?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




