बिहार के किसानों के लिए फसल क्षति सहायता योजना की शुरुआत
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, फसल क्षति पर कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आवेदन शुरू
Jagran
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बिहार सरकार ने आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की घोषणा की है। प्रभावित 13 जिलों के किसान 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- 01किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना लागू हुई।
- 02आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है।
- 03अनुदान राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- 04सहायता 13 जिलों के किसानों को मिलेगी।
- 05असिंचित फसल के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान है।
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बिहार सरकार ने मार्च 2026 में आंधी-तूफान, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को राहत दी जाएगी। किसानों को 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। असिंचित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और शाश्वत फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। यह योजना सभी पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए मान्य है। किसानों को आवेदन के समय अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
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इस योजना से किसानों को फसल क्षति के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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