सुप्रीम कोर्ट आज बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुनाएगा फैसला
बिहार में हुए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, टिकीं सबकी निगाहें

Image: Jagran
सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। यह निर्णय चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के अधिकार पर केंद्रित है, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे।
- 01सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं।
- 02याचिकाओं में आरोप है कि चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है।
- 03याचिकाकर्ताओं में एनजीओ एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) शामिल है।
- 04चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम हटाने का फैसला किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने एनआरसी जैसी प्रक्रिया बताया।
- 05चुनाव आयोग का कहना है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं।
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सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला चुनाव आयोग के अधिकारों पर केंद्रित है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या आयोग को इस तरह के बड़े पैमाने पर एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं। याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 जनवरी को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची का संशोधन एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता का सत्यापन चुनाव आयोग कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम हटाए थे, जिसे याचिकाकर्ताओं ने गलत ठहराया। आयोग ने अपने बचाव में कहा है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
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इस फैसले का प्रभाव बिहार के मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया पर पड़ेगा।
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