बिहार में छोटे भूखंडों पर बड़े कॉमर्शियल भवन बनाने की अनुमति
बिहार में बिल्डिंग बनाने के नियम बदले: छोटी जमीन पर अब बन सकेंगे बड़े कॉमर्शियल भवन, सेटबैक में बड़ी राहत
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बिहार सरकार ने छोटे भूखंडों पर बड़े व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे निर्माण की अनुमति 40% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। यह बदलाव छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगा और राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
- 01बिहार सरकार ने छोटे भूखंडों पर बड़े कॉमर्शियल भवन बनाने की अनुमति दी।
- 02निर्माण की अधिकतम अनुमति 40% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है।
- 0310 मीटर चौड़े प्लॉट पर अगल-बगल खुली जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 04नए नियम 16 मीटर ऊंचे व्यावसायिक भवनों पर लागू होंगे।
- 05यह बदलाव छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा।
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बिहार सरकार ने छोटे भूखंडों पर व्यावसायिक भवन बनाने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब 40% की बजाय 70% तक निर्माण की अनुमति दी गई है। यह निर्णय छोटे प्लॉट पर बड़े कॉमर्शियल भवनों के विकास को बढ़ावा देगा। 10 मीटर चौड़े प्लॉट पर अगल-बगल खुली जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छोटे दुकानदारों को लाभ होगा। नए नियम 16 मीटर ऊंचे भवनों पर लागू होंगे, और इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह कदम निवेश को आकर्षित करेगा और शहरों में विकास को गति देगा।
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नए नियमों से छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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