बिहार में 9वीं से 12वीं तक स्कूल फीस निर्धारित, मनमानी वसूली पर रोक
बिहार में स्कूल वाले नहीं वसूलेंगे मनमानी फीस, निर्धारित हुआ 9वीं से 12वीं तक का शुल्क
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बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में फीस की सीमा तय कर दी है, जिससे मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। अब कक्षा 9 के लिए 50 रुपये और कक्षा 11 में आर्ट और साइंस के लिए 50 रुपये फीस निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 01बिहार सरकार ने स्कूलों की फीस निर्धारित की है।
- 02कक्षा 9 के लिए फीस 50 रुपये और कक्षा 11 में आर्ट और साइंस के लिए 50 रुपये है।
- 03अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 0411वीं में नामांकन के समय शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 05फीस की संरचना विकास कोष और छात्र कोष में बांटी गई है।
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बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में फीस की सीमा तय कर दी है, जिससे अभिभावकों की मनमानी वसूली के खिलाफ शिकायतों को दूर किया जा सकेगा। कक्षा 9 के लिए फीस 50 रुपये निर्धारित की गई है। कक्षा 11 में आर्ट और साइंस के लिए भी 50 रुपये फीस तय की गई है। कक्षा 11 में आर्ट का शिक्षण शुल्क 180 रुपये, साइंस का 240 रुपये और वाणिज्य का 180 रुपये है। कक्षा 12 में आर्ट और साइंस के लिए क्रमशः 180 रुपये और 240 रुपये फीस निर्धारित की गई है। विकास शुल्क कक्षा 9 और 10 के लिए 80 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए सभी वर्गों के लिए 200 रुपये रखा गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शिक्षण और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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इस निर्णय से अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलेगी और छात्रों को शिक्षा के लिए उचित शुल्क पर नामांकन कराने में मदद मिलेगी।
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