धर्मशाला में ठेकेदार को बकाया भुगतान का आदेश, पीडब्ल्यूडी पर अदालत की सख्ती
Kangra News: पीडब्ल्यूडी पर कोर्ट सख्त, ठेकेदार को ब्याज सहित करना होगा भुगतान
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डॉ. हकीकत ढांडा ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एक ठेकेदार को 1,05,200 रुपये का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ चुकानी होगी, क्योंकि विभाग ने ठेकेदार को पूरा भुगतान नहीं किया था।
- 01पीडब्ल्यूडी को ठेकेदार का बकाया भुगतान करने का आदेश
- 02बकाया राशि 1,05,200 रुपये और 6 प्रतिशत ब्याज
- 03ठेकेदार ने 2012 में सड़क निर्माण का कार्य किया था
- 04विभाग ने ठेकेदार को 2 लाख रुपये का भुगतान रोका था
- 05अदालत ने ठेकेदार के पक्ष में आंशिक डिक्री पारित की
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डॉ. हकीकत ढांडा ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एक सरकारी ठेकेदार को 1,05,200 रुपये का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ चुकाई जाएगी। ठेकेदार ने 2012 में सड़क निर्माण का कार्य किया था, जिसकी लागत लगभग 44 लाख रुपये थी। निर्माण के दौरान वन विभाग और स्थानीय भूमि मालिकों की आपत्तियों के कारण कुछ कार्य पूरा नहीं हो सका। विभाग ने ठेकेदार को वैकल्पिक स्थान पर काम करने के लिए चार 'वर्क ऑर्डर' जारी किए। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि उसने विभाग के निर्देशानुसार अतिरिक्त कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन विभाग ने उसका 2 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया। अदालत ने ठेकेदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि विभाग को किए गए कार्य का भुगतान करना होगा।
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इस निर्णय से ठेकेदार को उसके बकाया भुगतान की प्राप्ति होगी, जिससे वह अपने वित्तीय मामलों को सुदृढ़ कर सकेगा।
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