धनबाद सांसद ढुलू महतो की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, रंगदारी मामले में गवाह का बयान
भाजपा सांसद ढुलू महतो की बढ़ेंगी कानूनी मुश्किलें, रंगदारी मामले में गवाह ने धनबाद कोर्ट में दिया बयान
Jagran
Image: Jagran
धनबाद, झारखंड में गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुलू महतो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गवाह जितेंद्र चौहान ने धनबाद की अदालत में बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया, लेकिन घटना की जानकारी नहीं होने की बात भी कही।
- 01गवाह ने रंगदारी मांगने के मामले में अपना बयान दिया।
- 02सांसद ढुलू महतो इस सुनवाई में उपस्थित नहीं थे।
- 03प्राथमिकी 4 मार्च 2022 को दर्ज की गई थी।
- 04गवाह ने घटना की जानकारी नहीं होने का दावा किया।
- 05पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है।
Advertisement
In-Article Ad
धनबाद, झारखंड में सांसद ढुलू महतो के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बुधवार को गवाह जितेंद्र चौहान ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने प्राथमिकी का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। यह मामला 4 मार्च 2022 को गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि 4 सितंबर 2022 को सांसद के समर्थकों ने डिपो होल्डरों से प्रति टन ₹1000 रंगदारी मांगने का आदेश दिया और विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में कई लोग शामिल थे और गवाह के अनुसार, उन पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया है।
Advertisement
In-Article Ad
इस मामले का प्रभाव स्थानीय व्यापारियों पर पड़ सकता है, जो रंगदारी मांगने की घटनाओं से प्रभावित होते हैं।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि सांसदों को रंगदारी मांगने के मामलों में सख्त सजा मिलनी चाहिए?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।



