मेरठ के DM के खिलाफ रेरा ट्रिब्यूनल ने जारी किया जमानती वारंट
मेरठ DM के खिलाफ जमानती वारंट जारी, रेरा ट्रिब्यूनल ने कहा- क्यों न की जाए कड़ी कार्रवाई?
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उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट अपीलएट ट्रिब्यूनल ने मेरठ के जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 5 लाख 20 हजार रुपये न वसूलने के कारण की गई है, और DM को 20 मई को सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
- 01मेरठ के जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
- 02ट्रिब्यूनल ने 5 लाख 20 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया था।
- 03DM को 20 मई को सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
- 04यदि आदेश का पालन होता है, तो DM को सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 05इस मामले में मोहित त्यागी ने रेरा में मुआवजे की मांग की थी।
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उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट अपीलएट ट्रिब्यूनल ने मेरठ के जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 5 लाख 20 हजार रुपये न वसूलने के कारण जारी किया गया है। ट्रिब्यूनल ने 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी को 20 मई को होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यदि जिलाधिकारी इस आदेश का पालन करते हैं, तो उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह मामला मोहित त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से संबंधित है, जिसमें मोहित ने परिषद के खिलाफ रेरा में मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पहले भी 16 फरवरी को जिलाधिकारी को उक्त राशि वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन कार्रवाई की कोई सूचना नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया।
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इस निर्णय से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा कि वे रेरा के आदेशों का पालन करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें।
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