गोपालगंज कोर्ट ने RJD के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव को भेजा समन
मिथिलेश तिवारी पर बयान देकर फंसे प्रेम शंकर, RJD के पूर्व विधायक को कोर्ट ने भेजा समान

Image: News 18 Hindi
गोपालगंज की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव के खिलाफ मानहानि के मामले में समन जारी किया है। यह मामला उनके द्वारा 2022 में सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। यदि वे अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ट्रायल शुरू हो सकता है।
- 01प्रेम शंकर यादव को 2022 में मिथिलेश तिवारी पर आरोप लगाने के लिए मानहानि का समन मिला है।
- 02आरोप है कि यादव ने तिवारी पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया था।
- 03मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दर्ज किया गया है।
- 04अगली सुनवाई पर यादव की अदालत में उपस्थिति अनिवार्य है।
- 05इस मामले ने गोपालगंज जिले में राजनीतिक चर्चाओं को बढ़ा दिया है।
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गोपालगंज की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। यह मामला 17 अक्टूबर 2022 को सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें यादव ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर नारायणी रिवर फ्रंट निर्माण कार्य में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही, यादव ने जातीय वैमनस्यता फैलाने संबंधी टिप्पणी भी की थी। मिथिलेश तिवारी ने इस बयान को लेकर गोपालगंज न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत समन जारी किया। यदि प्रेम शंकर यादव निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं या जमानत नहीं लेते हैं, तो मामले का ट्रायल शुरू हो सकता है। इस घटनाक्रम ने जिले में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है, और सभी की निगाहें अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
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इस मामले ने गोपालगंज जिले में राजनीतिक चर्चाओं को बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल मची हुई है।
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