मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद पर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
कौन हैं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी? जिन्होंने 700 साल पुराने भोजशाला विवाद पर सुनाया फैसला
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने एएसआई के 2003 के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के तहत मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
- 01जस्टिस विजय कुमार शुक्ला का जन्म 28 जून 1964 को हुआ था और उन्होंने 27 सालों तक एमपी हाईकोर्ट में वकालत की है।
- 02जस्टिस आलोक अवस्थी का जन्म 23 अक्टूबर 1969 को हुआ है और वह 30 जुलाई 2025 को एमपी हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं।
- 03कोर्ट ने कहा कि तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं देना और देवी-देवता की पवित्रता बनाए रखना संवैधानिक कर्तव्य है।
- 04फैसले में यह भी कहा गया कि हिंदुओं की पूजा-अर्चना की परंपरा भोजशाला में कभी खत्म नहीं हुई।
- 05भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती का मंदिर होने का पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 2003 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक मानते हुए कहा कि यह हिंदुओं को पूजा करने के अधिकार को सीमित करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और देवी-देवता की पवित्रता बनाए रखना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला का जन्म 28 जून 1964 को हुआ था और उन्होंने 27 सालों तक वकालत की। वहीं, जस्टिस आलोक अवस्थी का जन्म 23 अक्टूबर 1969 को हुआ है और वह 30 जुलाई 2025 को एमपी हाईकोर्ट में जज बने। दोनों जजों ने इस फैसले के माध्यम से हिंदू पूजा की परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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इस फैसले का प्रभाव स्थानीय हिंदू समुदाय पर पड़ेगा, जो भोजशाला में पूजा करने का अधिकार मानते हैं।
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