पीपी चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव की परंपरा पर चर्चा की
लोकतांत्रिक मर्यादा का हिस्सा: अविश्वास प्रस्ताव पर बोले पीपी चौधरी- यह सिर्फ परंपरा का हिस्सा है

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पीपी चौधरी (संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष) ने कहा कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने 2029 से 2034 के बीच संभावित विधानसभा चुनावों और सरकार के गिरने की स्थिति में चुनाव कराने की व्यवस्था पर चर्चा की।
- 01संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
- 02पीपी चौधरी ने कहा कि 2029 से 2034 के बीच यदि कोई राज्य सरकार गिरती है, तो चुनाव कराए जा सकते हैं।
- 03संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए गुजरात में बैठक आयोजित की गई।
- 04चौधरी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है।
- 05उन्होंने कहा कि अल्पकालिक सरकार को चुनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
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पीपी चौधरी, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, ने हाल ही में कहा कि संविधान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने 2029 से 2034 के बीच संभावित विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि यदि किसी राज्य की सरकार गिरती है, तो उस समयावधि में चुनाव कराए जा सकते हैं। चौधरी ने गांधीनगर में संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में यह बातें कहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अविश्वास प्रस्ताव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया जा रहा है, और अल्पकालिक सरकार को चुनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा केवल परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी है।
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यदि कोई राज्य सरकार गिरती है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा।
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