एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन के नए नियम: 30 दिन में सरेंडर करना होगा पुराना कनेक्शन
PNG लगवाया है तो सावधान! 30 दिन में सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन, बदले नियम
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सरकार ने LPG और PNG कनेक्शनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब एक ही पते पर दोनों कनेक्शन नहीं रखे जा सकते। PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा, अन्यथा यह समाप्त किया जा सकता है।
- 01एक ही पते पर LPG और PNG कनेक्शन नहीं रखे जा सकते।
- 02PNG कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
- 03सरेंडर करने पर उपभोक्ताओं को LPG वाउचर मिलेगा।
- 04शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन का नियम लागू किया गया है।
- 05सरकार ने सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया को सख्त किया है।
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सरकार ने घरेलू रसोई गैस कनेक्शनों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत एक ही पते पर LPG (Liquefied Petroleum Gas) और PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन नहीं रखे जा सकते। जिन उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन लिया है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 1 जून को PNG कनेक्शन लिया है, तो उसे 1 जुलाई तक अपना LPG कनेक्शन लौटाना होगा। ऐसा न करने पर कनेक्शन समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की बात यह है कि LPG कनेक्शन सरेंडर करने पर उन्हें एक ‘LPG वाउचर’ दिया जाएगा, जिसे भविष्य में किसी ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होने पर उपयोग किया जा सकेगा जहां PNG की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता 25 दिन से पहले और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकेंगे।
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नए नियमों से उपभोक्ताओं को अपने LPG कनेक्शन को समय पर सरेंडर करना होगा, जिससे उन्हें भविष्य में PNG की सुविधा का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
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