अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप टैरिफ रिफंड प्रक्रिया शुरू, भारत को मिलेगा 10-12 अरब डॉलर
खुल गया ट्रंप टैरिफ रिफंड विंडो, 166 अरब डॉलर करना होगा वापस... भारत को मिलेगा इतना
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया, जिससे 166 अरब डॉलर का रिफंड शुरू हो गया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इस प्रक्रिया से 10 से 12 अरब डॉलर का लाभ हो सकता है, लेकिन रिफंड सीधे उन्हें नहीं मिलेगा।
- 01अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया।
- 02166 अरब डॉलर का रिफंड प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हुई।
- 03भारतीय एक्सपोर्टर्स को 10-12 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है।
- 04रिफंड का पैसा सीधे उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा।
- 05नए नियमों के तहत सभी आयातों पर 10% टैरिफ लागू किया गया है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 166 अरब डॉलर का रिफंड शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हुई है, जिसमें करीब 3,30,000 अमेरिकी व्यवसायों ने 5.3 करोड़ से अधिक शिपमेंट पर टैरिफ का भुगतान किया था। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इस रिफंड से 10 से 12 अरब डॉलर का फायदा होने की संभावना है, लेकिन यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में नहीं आएगी। रिफंड क्लेम केवल अमेरिकी आयातक ही दाखिल कर सकते हैं, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपने अमेरिकी बायर्स के साथ रिबेट शेयरिंग पर सहमति बनानी होगी। हालांकि, नए नियमों के तहत सभी आयातों पर 10% टैरिफ लागू किया गया है, जो पुराने रिफंड से होने वाले फायदे को कम कर सकता है।
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भारतीय एक्सपोर्टर्स को रिफंड मिलने से उनके वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन नए टैरिफ के कारण लाभ सीमित हो सकता है।
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