कुल्लू में चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर 48 घंटे का प्रतिबंध
Kullu News: 48 घंटे के लिए शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
Amar Ujala
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कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद कुल्लू और नगर पंचायत भुंतर के चुनावों के दौरान, 17 मई को मतदान और मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लिया गया है।
- 01कुल्लू उपमंडल के सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
- 02यह प्रतिबंध 17 मई को मतदान और मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
- 03प्रतिबंध का उद्देश्य मतदाताओं को प्रलोभनों से बचाना है।
- 04एसडीएम निशांत कुमार ने इस निर्णय की पुष्टि की है।
- 05यह कदम चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद कुल्लू और नगर पंचायत भुंतर के चुनावों के दौरान, 17 मई को मतदान और मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कुल्लू उपमंडल के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में इस प्रतिबंध का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है। एसडीएम निशांत कुमार ने बताया कि इस निर्णय से मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाने और चुनाव के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने में मदद मिलेगी।
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यह प्रतिबंध मतदाताओं को प्रलोभनों से बचाएगा और चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाएगा।
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