पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला: शादी के तोहफों पर असंतोष को क्रूरता नहीं माना
High Court: शादी के तोहफों पर असंतोष जताना क्रूरता नहीं, NRI पति के खिलाफ FIR रद्द, दहेज का था आरोप
Amar Ujala
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शादी में दिए गए पारंपरिक उपहारों पर असंतोष व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता नहीं है। इस निर्णय के साथ ही कोर्ट ने न्यूजीलैंड के नागरिक पति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।
- 01पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पारंपरिक उपहारों पर असंतोष को क्रूरता नहीं माना।
- 02पति के खिलाफ दहेज के आरोपों के तहत FIR को रद्द किया गया।
- 03अदालत ने कहा कि शिकायतें आत्महत्या के लिए उकसाने वाली नहीं थीं।
- 04दंपती की अधिकांश विवादित घटनाएँ ऑकलैंड में हुई थीं।
- 05पत्नी को मेंटेनेंस केस में बच्चे के भरण-पोषण का लाभ मिला।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि शादी में दिए गए पारंपरिक उपहारों की गुणवत्ता पर असंतोष जताना भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस शालिनी नागपाल की पीठ ने न्यूजीलैंड के नागरिक पति के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसे क्रूरता का शिकार बनाया गया और दहेज से जुड़े विवाद हुए। अदालत ने कहा कि पति द्वारा उपहारों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करना न तो पत्नी के जीवन को खतरे में डालता है और न ही इसे दहेज की मांग के लिए दबाव बनाने के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि दंपती की अधिकांश विवादित घटनाएँ ऑकलैंड में हुई थीं, इसलिए भारत में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस निर्णय के साथ, पत्नी को मेंटेनेंस केस में बच्चे के भरण-पोषण का लाभ मिला, लेकिन आय छिपाने के कारण उसे अन्य लाभ नहीं दिया गया।
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इस फैसले से दहेज और पारंपरिक उपहारों के संबंध में कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में दायर FIR की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।
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