Tata Group ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी ने चैरिटी कमिश्नर के पास याचिका दायर की
TATA Group से आई बड़ी खबर, पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने खटखटाया चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा; जानें क्या है मामला
Jagran
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Tata Group के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर के पास याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टियों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। मिस्त्री का आरोप है कि ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है और पिछले दो वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई।
- 01मेहली मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर के पास याचिका दायर की है।
- 02उन्होंने मौजूदा ट्रस्टियों की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
- 03ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है।
- 04पिछले दो वर्षों में ट्रस्ट की कोई बैठक नहीं हुई।
- 05मिस्त्री ने ट्रस्ट के रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।
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Tata Group से जुड़े ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर के पास एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टियों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मिस्त्री का आरोप है कि उन्हें 29 अक्टूबर 2022 से तीन साल के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल बिना किसी कारण के आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने 1923 के ट्रस्ट डीड का हवाला देते हुए कहा कि सभी ट्रस्टियों को पारसी जोरोआस्ट्रियन धर्म का होना चाहिए और उनका स्थायी निवास बॉम्बे प्रेसीडेंसी-नवसारी क्षेत्र में होना चाहिए। मिस्त्री ने मौजूदा ट्रस्टियों वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की नियुक्ति को अमान्य बताया है। याचिका में धोखाधड़ी, जालसाजी और कुप्रशासन के आरोप भी लगाए गए हैं। मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर से ट्रस्ट के रिकॉर्ड और मीटिंग मिनट्स की जांच करने की मांग की है।
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इस मामले से Tata Group के ट्रस्ट के प्रबंधन और संरचना पर सवाल उठते हैं, जो ट्रस्ट की संपत्ति और अधिकारों के रखरखाव को प्रभावित कर सकते हैं।
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