सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज की
रिश्वत के 8 लाख पड़े भारी! SC ने पूर्व DIG भुल्लर की जमानत खारिज की
Aaj Tak
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यदि दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता, तो वे फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज की।
- 02भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
- 03सीबीआई ने पिछले साल भुल्लर और उनके बिचौलिए को गिरफ्तार किया।
- 04भुल्लर की जमानत याचिका पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा भी खारिज की गई थी।
- 05अगर दो महीने में ट्रायल शुरू नहीं होता, तो भुल्लर फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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पंजाब पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था। भुल्लर की गिरफ्तारी पिछले साल 16 अक्टूबर को हुई थी, जब सीबीआई ने उन्हें और उनके बिचौलिए कृष्ण शारदा को रिश्वत लेते पकड़ा। भुल्लर की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता, तो वे फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
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भुल्लर की गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने से पंजाब पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत मिलता है।
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