केंद्र सरकार ने राणा अय्यूब के विवादास्पद एक्स पोस्ट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की
राणा अय्यूब के 'अपमानजनक' एक्स पोस्ट को ब्लॉक करने की तैयारी, केंद्र सरकार ने IT एक्ट के तहत शुरू की प्रक्रिया
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केंद्र सरकार ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा किए गए अपमानजनक एक्स पोस्ट को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने मामले की सुनवाई को 19 मई तक स्थगित कर दिया है।
- 01केंद्र सरकार ने राणा अय्यूब के एक्स पोस्ट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की।
- 02यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के तहत की जा रही है।
- 03अदालत ने राणा अय्यूब को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।
- 04मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
- 05एक अधिवक्ता ने राणा अय्यूब के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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केंद्र सरकार ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा किए गए अपमानजनक एक्स पोस्ट को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 69ए के तहत उठाया गया है। केंद्र सरकार ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया कि जांच एजेंसी ने संबंधित प्राधिकारी से इस पोस्ट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। राणा अय्यूब के खिलाफ एक अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अय्यूब ने हिंदू देवी-देवताओं और ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान किया। अदालत ने राणा अय्यूब को जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग को स्वीकार किया और मामले की सुनवाई को 19 मई तक स्थगित कर दिया।
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इस कार्रवाई से राणा अय्यूब के समर्थकों और आलोचकों के बीच विवाद बढ़ सकता है।
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