मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला मामले में सुनवाई की, संजय पाठक को तलब किया
MP High Court: भोजशाला मामले में 2 घंटे चली सुनवाई, जबलपुर बेंच ने MLA संजय पाठक को तलब किया
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला मामले में लगभग दो घंटे तक सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्ष ने प्राचीन इतिहास का हवाला दिया। साथ ही, बीजेपी विधायक संजय पाठक को अवैध खनन मामले में 21 अप्रैल को पेश होने के लिए तलब किया गया है।
- 01भोजशाला मामले में सुनवाई दो घंटे चली।
- 02हिंदू पक्ष ने प्राचीन इतिहास का हवाला दिया।
- 03सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
- 04संजय पाठक को अवैध खनन मामले में तलब किया गया।
- 05अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
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मध्य प्रदेश के धार जिले के विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर मामले में सोमवार को इंदौर बेंच में लगभग दो घंटे तक सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा और भोजशाला के प्राचीन इतिहास पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में भोजशाला एक प्रमुख विद्या और संस्कृति केंद्र के रूप में स्थापित थी। सुनवाई के दौरान 1935 में लगाए गए बोर्ड का भी उल्लेख किया गया, जिसमें स्थल की ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्वपूर्णता को रेखांकित किया गया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है। साथ ही, अवैध खनन से जुड़े मामले में बीजेपी विधायक संजय पाठक को तलब किया गया है और उन्हें 21 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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इस मामले की सुनवाई से स्थानीय समुदायों के बीच तनाव और विवाद बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
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