मेरठ में जाति आधारित प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिबंध लागू
कार-बाइक पर जाति लिखी मिली तो क्या होगा? मेरठ में DM-SSP ने जारी कर दिया सख्त आदेश
Jagran
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मेरठ जिले के जिलाधिकारी डा. वी के सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय ने जाति विशेष के नाम पर सार्वजनिक स्थानों और वाहनों पर स्टीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश हाल ही में जाति आधारित प्रदर्शनों के कारण जारी किया गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 01जिलाधिकारी और एसएसपी ने जाति विशेष के नाम के स्टीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाया।
- 02सार्वजनिक स्थानों पर जाति के महिमा मंडन वाले बोर्ड हटाए जाएंगे।
- 03वाहनों पर जातिगत स्लोगन लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान होगा।
- 04जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- 05आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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मेरठ, उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी डा. वी के सिंह और एसएसपी अविनाश पांडेय ने जाति विशेष के नाम पर सार्वजनिक स्थानों और वाहनों पर स्टीकर लगाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय हाल ही में महापुरुष की प्रतिमा के अनावरण के दौरान जाति के नाम पर हंगामे के बाद लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी जाति के महिमा मंडन वाले बोर्डों को तत्काल हटाया जाएगा और ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा जो जातिगत स्लोगन लगाकर चलेंगे। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, जाति आधारित रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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इस आदेश से जातीय तनाव कम करने और सामाजिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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