आगरा में स्कूल वाहनों के लिए नया नियम, QR कोड अनिवार्य
आगरा DM का मास्टरप्लान, बिना QR कोड सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे स्कूली वाहन
Aaj Tak
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आगरा, उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने स्कूल वाहनों के लिए QR कोड अनिवार्य किया है। 1 से 15 अप्रैल के बीच सभी स्कूली वाहनों का पंजीकरण होगा, और बिना QR कोड के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। फीस वृद्धि पर भी सख्ती बरती जाएगी।
- 01स्कूल वाहनों के लिए QR कोड अनिवार्य किया गया है।
- 0215 अप्रैल के बाद बिना QR कोड के वाहन नहीं चल सकेंगे।
- 03फीस वृद्धि पर जिला रेगुलेटरी कमेटी की अनुमति आवश्यक होगी।
- 04स्कूलों को किताबें और यूनिफॉर्म एक ही दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं डालने दिया जाएगा।
- 05जिला प्रशासन ने निगरानी के लिए गोपनीय कमेटी का गठन किया है।
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आगरा, उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि 1 से 15 अप्रैल के बीच सभी स्कूली वाहनों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस पंजीकरण के तहत हर स्कूली वाहन पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करके आम नागरिक वाहन और ड्राइवर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 15 अप्रैल के बाद बिना QR कोड के कोई भी स्कूली वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा, और नियम तोड़ने पर स्कूल और वाहन संचालक दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, फीस वृद्धि को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है, जिसमें अब जिला रेगुलेटरी कमेटी की अनुमति के बिना 5 साल से पहले फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। स्कूलों द्वारा किताबें, जूते या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान से दबाव बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इस पर निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक गोपनीय कमेटी का गठन किया है।
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इस नई व्यवस्था से अभिभावकों को स्कूल वाहनों की सुरक्षा और फीस वृद्धि पर नियंत्रण मिलेगा।
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