इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स विवादों का निपटारा 29% बढ़ाया
टैक्स विवाद सुलझाने में IT डिपार्टमेंट की बड़ी छलांग, पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा अपीलें निपटाईं
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भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष में 2,22,540 टैक्स विवादों का निपटारा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% अधिक है। इस प्रक्रिया में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ाया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा।
- 01इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष में 2,22,540 अपीलें निपटाईं।
- 02डिपार्टमेंट ने पुरानी अपीलों में 33.49% की कमी की।
- 03टैक्स विवादों को सुलझाने में औसतन 47 दिन लगे।
- 04219 एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट्स (APAs) साइन किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.86% अधिक हैं।
- 05नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नियम 2026 लागू हो चुके हैं।
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भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 2,22,540 टैक्स विवादों का सफलतापूर्वक निपटारा किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 29% अधिक है। इस दौरान, 1,51,239 पुरानी अपीलों में से 50,654 मामलों को विशेष अभियान के माध्यम से निपटाया गया, जिससे लंबित मामलों में 33.49% की कमी आई। डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 72,933 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसमें औसतन 47 दिन लगे। इसके साथ ही, 1,32,125 रेक्टिफिकेशन एप्लिकेशन भी प्रोसेस किए गए। इसके अलावा, ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए भी राहत की बात है, जहां 1.56 लाख ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन मिला। डिपार्टमेंट ने 219 एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट्स साइन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.86% अधिक हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट और नियम लागू होने से टैक्सपेयर्स के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा।
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टैक्स विवादों के त्वरित निपटारे से टैक्सपेयर्स को प्रणाली में अधिक विश्वास और स्पष्टता मिलेगी।
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