वाराणसी: पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश काका को उपनिरीक्षक को धमकी देने पर छह महीने की सजा
UP: पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश काका को छह महीने की सजा, उपनिरीक्षक को दी थी धमकी; दस हजार रुपये जुर्माना भी
Amar Ujala
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वाराणसी के परदहां ब्लॉक के पूर्व प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका को उपनिरीक्षक को धमकी देने के मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
- 01रमेश सिंह उर्फ काका को उपनिरीक्षक को धमकी देने का दोषी ठहराया गया।
- 02उन्हें छह महीने की कारावास की सजा सुनाई गई।
- 03साथ ही, 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
- 04अर्थदंड न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।
- 05यह मामला वाराणसी के शहर कोतवाली क्षेत्र से संबंधित है।
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वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका को उपनिरीक्षक अनिल कुमार को धमकी देने के मामले में छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि रमेश सिंह जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 7 दिसंबर 2011 का है, जब रमेश सिंह को जिला कारागार वाराणसी से पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के दौरान अदालत परिसर में बड़ी संख्या में लोग उनके मिलने आए थे और मोबाइल से बात कराने का प्रयास कर रहे थे।
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यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा कि किसी भी प्रकार की धमकी को गंभीरता से लिया जाएगा।
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