नई सड़कें और आबादी के पास भूमि खरीदने पर बढ़ेगा स्टांप शुल्क
नई सड़क और आबादी के पास जमीन खरीदना होगा महंगा, देना होगा 20 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टांप शुल्क

Image: Jagran
मेरठ में नई सड़कें और बढ़ती आबादी के कारण भूमि की कीमतों में वृद्धि होगी। निबंधन विभाग ने 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित भूमि पर 20 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। यह नियम आगामी दिनों में लागू होगा।
- 01नए मार्गों और आबादी के क्षेत्रों के 200 मीटर के दायरे में भूमि पर 20 से 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क लागू होगा।
- 02जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को भूमि के गाटा संख्या को चिह्नित कर प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
- 03स्टांप एक्ट के अनुसार, लिंक मार्ग, जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि के लिए अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किए जाएंगे।
- 04मेरठ में सर्किल रेट को 2025 में संशोधित किया गया था, और अब फिर से संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
- 05अतिरिक्त स्टांप शुल्क की दरें विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न होंगी, जैसे कि 30 प्रतिशत आबादी से 200 मीटर की दूरी पर स्थित कृषक भूमि पर लागू होगा।
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मेरठ में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के चलते नई सड़कें और बढ़ती आबादी आम जनता के लिए महंगी साबित होंगी। निबंधन विभाग ने नए मार्गों और आबादी के क्षेत्रों के 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सभी प्रकार की भूमि को चिह्नित करने का निर्णय लिया है। इस चिह्नित भूमि पर रजिस्ट्री के समय 20 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भूमि के गाटा संख्या को चिह्नित कर 15 दिन के भीतर निबंधन विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करें। स्टांप एक्ट के अनुसार, लिंक मार्ग, जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि के लिए अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 2025 में सर्किल रेट के संशोधन के बाद शुरू की गई थी, और अब फिर से इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
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इस निर्णय से भूमि खरीदने वाले नागरिकों को अधिक खर्च करना होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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