गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की कार्रवाई, अगली सुनवाई 29 मई को
गुरुग्राम डीएलएफ में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, 29 मई को होगी अगली सुनवाई
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गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 से 4 में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने 5099 संपत्तियों में नियम उल्लंघन की जानकारी दी है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी, जिसमें संपत्ति मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे कोर्ट में फोटो जमा करें।
- 01पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 29 मई को अगली सुनवाई होगी।
- 02राज्य सरकार ने 5099 संपत्तियों में नियम उल्लंघन की जानकारी दी है।
- 03केवल 763 लोगों ने आपत्तियां दाखिल की हैं, जिनमें से अधिकांश पर कार्रवाई की जाएगी।
- 04डीएलएफ फेज-3 में अवैध बहुमंजिला भवनों का मुद्दा भी उठाया गया।
- 05टाउन प्लानिंग विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लंघन की सूची सार्वजनिक की है।
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गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 से 4 में अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 5099 मकानों और प्लाटों में नियम उल्लंघन पाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर मित्तल ने कोर्ट को बताया कि इन संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन आदेश जारी किए गए थे, जिसमें एक माह का समय दिया गया था। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने 4500 से अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई से स्टे हटाने के संकेत दिए। जिन संपत्ति मालिकों ने आपत्ति दाखिल की है, उन्हें अगली सुनवाई पर मकानों के चारों ओर के फोटो कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीएलएफ फेज-3 में अवैध बहुमंजिला भवनों का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले अवैध निर्माण हटाया जाए। टाउन प्लानिंग विभाग ने सभी उल्लंघनों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है ताकि संबंधित मालिक अपनी स्थिति देख सकें।
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इस कार्रवाई से प्रभावित संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्तियों की वैधता साबित करने का अवसर मिलेगा।
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