झारखंड में विश्वविद्यालयों के लिए नए नियमों का गठन, छात्रसंघ चुनाव में बदलाव
झारखंड में विश्वविद्यालयों के लिए बनेंगे 6 Statute, पोस्टिंग-प्रमोशन से छात्रसंघ चुनाव तक बदल जाएंगे नियम
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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग छह नए स्टैच्यूट बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नियम विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों, सेवाशर्तों और छात्रसंघ चुनावों से संबंधित होंगे, जिससे संरचनात्मक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
- 01झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत नए स्टैच्यूट का गठन किया जाएगा।
- 02नियुक्तियों और सेवाशर्तों में बदलाव किया जाएगा।
- 03छात्रसंघ चुनाव के नियमों में भी परिवर्तन किया गया है।
- 04राज्यपाल की स्वीकृति से सभी परिनियम लागू होंगे।
- 05झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा।
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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के लिए लगभग छह नए स्टैच्यूट बनाने की योजना बना रहा है। ये स्टैच्यूट विश्वविद्यालयों में संरचनात्मक सुधार को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। नए अधिनियम के तहत कुलपतियों, अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्तियों, सेवाशर्तों और प्रोन्नति से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, छात्रसंघ चुनाव के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जो नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। सभी नए नियमों को लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी।
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नए नियमों से विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और छात्रसंघ चुनावों की प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों को लाभ होगा।
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