पानीपत सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को उम्रकैद, तकनीकी साक्ष्यों ने किया न्याय सुनिश्चित
पानीपत सामूहिक दुष्कर्म: पीड़िता के मुकरने के बाद भी नहीं बच सके दोषी, वीडियो और DNA रिपोर्ट से मिली उम्रकैद
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पानीपत, हरियाणा में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों अमित उर्फ काला और रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पीड़िता के मुकरने के बावजूद वीडियो और DNA रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा दी। यह मामला 24 अप्रैल 2024 को घटित हुआ था।
- 01दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
- 02पीड़िता ने अदालत में अपने बयान से मुकरने के बावजूद साक्ष्य के आधार पर दोषी साबित हुए।
- 03पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से मजबूत मामला तैयार किया।
- 04दोषियों पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
- 05घटना 24 अप्रैल 2024 को हुई थी, जिसमें महिला का अपहरण किया गया।
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पानीपत, हरियाणा में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अमित उर्फ काला और रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 24 अप्रैल 2024 को घटित हुआ, जब एक महिला अपने पति के साथ जीटी रोड पर थी। दो युवकों ने उन्हें ऑटो में बैठाने का झांसा देकर महिला का अपहरण किया और उसे गांव मच्छरौली के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपितों ने पीड़िता की पांच वीडियो भी बनाई थीं। पीड़िता के अदालत में बयान से मुकरने के बावजूद, जांच अधिकारी एएसआइ रानी देवी की सतर्कता और तकनीकी साक्ष्यों ने दोनों दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अदालत ने 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने 22 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत में पेश किया, जिससे दोषियों के खिलाफ मजबूत मामला बना।
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इस फैसले से सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में न्याय की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता मिलेगी।
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