पंजाब हाईकोर्ट ने नशा तस्करी मामलों में गवाहों की अनुपस्थिति पर जताई चिंता
Punjab: गवाह ही नहीं पहुंचेंगे तो तस्करों को सजा कैसे मिलेगी, सुनवाई में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

Image: Amar Ujala
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों में सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार को पुलिस बल की समीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि गवाह समय पर अदालतों में उपस्थित हो सकें।
- 01पंजाब में नशा तस्करी के मामलों में गवाहों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई में देरी हो रही है।
- 02हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को पुलिस बल की जनशक्ति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
- 03जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने एनडीपीएस मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई।
- 04पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण गवाह समय पर अदालतों में नहीं पहुंच पा रहे हैं।
- 05नशे के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद, कई मामलों में ट्रायल लंबित हैं और आरोपियों को जमानत मिल रही है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों में सुनवाई में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुलिस बल की जनशक्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा करे और भर्ती प्रक्रिया को तेज करे। जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ के समक्ष एक मामले में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया, जिसमें हेरोइन की बरामदगी से संबंधित जमानत याचिका पर चर्चा की गई। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण गवाह समय पर अदालतों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इससे ट्रायल में देरी हो रही है, और कई मामलों में पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति के कारण आरोपियों को जमानत मिल रही है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीरता से लेने की आवश्यकता जताई है ताकि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बावजूद, अदालतों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
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गवाहों की अनुपस्थिति के कारण नशा तस्करी से जुड़े मामलों में सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना बढ़ रही है।
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