आरबीआई ने छोटी NBFC को पंजीकरण से दी छूट, इक्विटी बाजार में बढ़ेगा निवेश
RBI की बड़ी राहत: छोटी NBFC को पंजीकरण से छूट, इक्विटी बाजारों में बढ़ेगा निवेश
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण से छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी इक्विटी बाजारों में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम उन कंपनियों के लिए राहत प्रदान करेगा जो अनजाने में एनबीएफसी के दायरे में आ जाती थीं।
- 01आरबीआई ने उन एनबीएफसी को पंजीकरण से छूट दी है जिनकी परिसंपत्तियां 1,000 करोड़ रुपये से कम हैं और जो सार्वजनिक धन नहीं जुटातीं।
- 02नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और इन इकाइयों को 'अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 03विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के पूंजी बाजार में मजबूती और भागीदारी के स्तरों को बढ़ावा देगा।
- 04ब्रोकिंग समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे निवेशकों को अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।
- 05आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ये संस्थाएं संचालित होती रहेंगी, जिससे आरबीआई को दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार मिलेगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट देने का ऐलान किया है। इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि इक्विटी बाजारों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। कई कंपनियां और संस्थाएं गलती से एनबीएफसी बन जाने के जोखिम के कारण पहले बाजार में सक्रिय नहीं थीं। अब, इन संस्थाओं को वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी आय की सीमा पार करने का डर नहीं रहेगा। बीसीबी ब्रोकरेज के प्रबंध निदेशक उत्तम बागड़ी ने कहा कि यह कदम उन कंपनियों को राहत देगा जो अनुपालन पर ध्यान देती हैं और पूंजी बाजार में भाग लेने से हिचकिचाती थीं। आरबीआई ने अप्रैल में घोषणा की थी कि जिन एनबीएफसी की परिसंपत्तियां 1,000 करोड़ रुपये से कम हैं और जो सार्वजनिक धन नहीं जुटातीं, उन्हें पंजीकरण से छूट मिलेगी। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। अल्फा पार्टनर्स के अक्षत पांडे ने कहा कि इससे कंपनियों को अपनी अतिरिक्त पूंजी को सूचीबद्ध इक्विटी और अन्य बाजार साधनों में निवेश करने में आसानी होगी।
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यह निर्णय छोटी कंपनियों को इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे बाजार में अधिक सक्रियता आएगी।
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