एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली सशर्त जमानत, अदालत ने सुनाई फैसला
Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Amar Ujala
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कठुआ, जम्मू और कश्मीर में एनडीपीएस मामले में आरोपी रूपेश कुमार को अदालत ने सशर्त जमानत दी है। उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया गया है। अदालत ने आरोपी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है।
- 01आरोपी रूपेश कुमार को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मिली।
- 02आरोपी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया।
- 03अदालत ने कहा कि बरामद हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी की है।
- 04अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाजहित के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- 05आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत न देने का आधार नहीं बन सकता।
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कठुआ, जम्मू और कश्मीर में एनडीपीएस मामले में आरोपी रूपेश कुमार को अदालत ने सशर्त जमानत दी है। उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया गया है। आरोपी को निर्देश दिया गया है कि वह मामले में चल रही जांच में सहयोग करे और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करे। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बरामद 6.75 ग्राम हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी की है, जिससे यह एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तों के अंतर्गत नहीं आती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाजहित के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत न देने का एकमात्र आधार नहीं बन सकता।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय प्रणाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर चर्चा बढ़ सकती है।
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