दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर हत्याकांड में पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस को दिए निर्देश
उत्तम नगर हत्याकांड: दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस को दिए कड़े निर्देश
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Image: Jagran
दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में हुई हत्या के पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने पुलिस को पीड़ित परिवार को एसएचओ का निजी नंबर देने को कहा, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में संपर्क कर सकें।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए।
- 02पुलिस को पीड़ित परिवार को एसएचओ का निजी नंबर देने का आदेश दिया गया।
- 03पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपितों के समूह ने उन्हें धमकी दी थी।
- 04पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस पिकेट तैनात किए हैं।
- 05पुलिस ने 250 से अधिक भड़काऊ वीडियो इंटरनेट से हटा दिए हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दिन हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित के परिवार को संबंधित थाना के एसएचओ का निजी मोबाइल नंबर दिया जाए। इससे परिवार किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क कर सकेगा। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपितों से जुड़ी महिलाओं के एक समूह ने उन्हें धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे और पुलिस पिकेट तैनात किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने 250 से अधिक भड़काऊ वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया है और जांच जारी है।
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इस मामले से उत्तम नगर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। पुलिस की सक्रियता से स्थानीय निवासियों को सुरक्षा का एहसास होगा।
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