महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार: मायका या ससुराल?
पति और बच्चे न हों तो महिला की संपत्ति पर किसका हक? मायका या ससुराल, हैरान कर देगा नियम
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यदि एक शादीशुदा हिंदू महिला बिना वसीयत के निधन हो जाती है और उसके पति या बच्चे नहीं हैं, तो उसकी संपत्ति पर अधिकार का सवाल जटिल हो जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, संपत्ति का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति कैसे प्राप्त की गई थी।
- 01महिला की संपत्ति पर पहला हक पति और बच्चों का होता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में संपत्ति पति के रिश्तेदारों को मिलेगी।
- 02यदि संपत्ति माता-पिता से विरासत में मिली है, तो वह महिला के पिता के वारिसों को लौट जाएगी।
- 03पति या ससुर से मिली संपत्ति पति के कानूनी वारिसों को जाएगी।
- 04महिलाओं के लिए वसीयत बनाना आवश्यक है, खासकर सिंगल, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए।
- 05कानूनी भेदभाव के चलते महिलाएं संपत्ति के अधिकारों में पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता रखती हैं।
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हिंदू महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों के संबंध में भारतीय कानून में कई जटिलताएँ हैं। यदि एक शादीशुदा महिला बिना वसीयत के निधन हो जाती है और उसके पति या बच्चे जीवित नहीं हैं, तो उसकी संपत्ति पर अधिकार का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति कैसे प्राप्त की गई थी। यदि महिला ने संपत्ति खुद की कमाई से खरीदी है, तो पहले पति और बच्चों का हक होगा। यदि वे नहीं हैं, तो संपत्ति पति के रिश्तेदारों को मिलेगी। वहीं, यदि संपत्ति माता-पिता से मिली है, तो वह महिला के पिता के वारिसों को लौट जाएगी। इसके अतिरिक्त, पति या ससुर से मिली संपत्ति पति के कानूनी वारिसों को जाएगी। इस संदर्भ में, महिलाओं के लिए वसीयत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि संपत्ति को लेकर विवाद और कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। वर्तमान कानून में महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है, जिसके खिलाफ कई आलोचनाएँ उठाई जा रही हैं।
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महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के जटिल नियमों के कारण परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
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