सिरमौर में नगर निकाय चुनाव के लिए सार्वजनिक सभाओं और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
Sirmour News: नगर निकाय चुनाव को लेकर सार्वजनिक सभाओं व मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, आदेश लागू
Amar Ujala
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सिरमौर जिले में नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ के चुनाव-2026 के लिए सार्वजनिक सभाओं, जलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा द्वारा जारी किया गया है और यह मतदान से 48 घंटे पहले से प्रभावी रहेगा।
- 01सार्वजनिक सभा, जलूस और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध का आदेश 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
- 02यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
- 03निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट और थिएटर प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
- 04आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- 05यह प्रतिबंध सिरमौर जिले के तीन नगर निकायों में लागू है।
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सिरमौर जिले में नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ के चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, चुनाव के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभा, जुलूस या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी माध्यम से प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा, जो मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लागू होगा। प्रशासन ने आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है।
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इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है, जिससे नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के मतदान करने का अवसर मिलेगा।
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