दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू
आसान नहीं होगा दिल्ली जिमखाना खाली कराना, मैदान में उतरे अभिषेक मनु सिंघवी, हाईकोर्ट में करेंगे दो-दो हाथ

Image: News 18 Hindi
दिल्ली के जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश पर विवाद बढ़ गया है। क्लब के सदस्य और कर्मचारी इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में क्लब का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- 01केंद्र सरकार ने जिमखाना क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का आदेश दिया है।
- 02क्लब के सदस्यों ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर करने का निर्णय लिया है।
- 03क्लब के सदस्य और कर्मचारी इस फैसले को अचानक और बिना पूर्व चेतावनी का बताते हैं, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है।
- 04क्लब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के तर्क पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि क्लब 1930 से सुरक्षित रूप से संचालित हो रहा है।
- 05किरन बेदी और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने क्लब के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए सरकार से पुनर्विचार की अपील की है।
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दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश पर विवाद गहरा गया है। सरकार ने क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ भूमि और संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि यह क्षेत्र 'संवेदनशील और रणनीतिक' है। क्लब के स्थायी सदस्यों और कर्मचारियों ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कानूनी लड़ाई के लिए नियुक्त किया गया है। क्लब के सदस्यों का कहना है कि यह निर्णय अचानक लिया गया है और इससे सैकड़ों कर्मचारियों की आजीविका पर खतरा है। क्लब के सदस्यों ने सरकार के सुरक्षा संबंधी तर्कों पर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि क्लब 1930 से सुरक्षित रूप से संचालित हो रहा है। इस मामले में प्रमुख व्यक्तियों, जैसे कि किरन बेदी, ने भी सरकार से पुनर्विचार की अपील की है। आने वाले दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होने की संभावना है।
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क्लब के खाली होने से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।
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