ऑनलाइन परेशानियों के खिलाफ गुमनाम शिकायत कैसे करें
क्या आपको कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है? जानें कैसे बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए ले सकते हैं कानूनी मदद
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डिजिटल युग में ऑनलाइन हैरेसमेंट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यदि कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, तो आप अपनी पहचान उजागर किए बिना कानूनी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की वेबसाइट पर गुमनाम शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- 01ऑनलाइन हैरेसमेंट की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
- 02शिकायत दर्ज करने के लिए पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।
- 03गुमनाम शिकायत के लिए साइबर क्राइम की वेबसाइट का उपयोग करें।
- 04घटना का ठोस सबूत होना आवश्यक है।
- 05साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
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आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन हैरेसमेंट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई लोग अपनी पहचान उजागर करने के डर से कानूनी कार्रवाई करने से कतराते हैं। लेकिन भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक गुमनाम शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। यदि कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, तो आप [cybercrime.gov.in](http://cybercrime.gov.in) पर जाकर 'Women/Children Related Crime' सेक्शन में 'Register Anonymously' पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय आपको घटना की तारीख, समय, राज्य, जिला और सबूत जैसे स्क्रीनशॉट अपलोड करने होंगे। ध्यान रखें कि ठोस सबूत आपकी शिकायत को जल्दी प्रोसेस करने में मदद करेगा। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें या 1930 पर डायल करें।
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यह प्रक्रिया नागरिकों को ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ कानूनी मदद लेने में सक्षम बनाती है।
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