मध्य प्रदेश में नए ई-अटेंडेंस नियमों के तहत 90% से कम उपस्थिति वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा
ई-अटेंडेंस 90% से कम तो नहीं होगा ट्रांसफर, नए नियम लागू
Globalherald
Image: Globalherald
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू की है। ई-अटेंडेंस 90% से कम रखने वाले शिक्षक ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन प्रक्रिया 8 से 15 जून 2026 तक चलेगी।
- 01नई ट्रांसफर नीति के तहत 90% से कम ई-अटेंडेंस रखने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा।
- 02शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक ट्रांसफर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा।
- 03गंभीर बीमारियों से पीड़ित और विधवा शिक्षिकाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
- 04प्रक्रिया में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को पुराने स्कूल से वेतन नहीं मिलेगा।
- 05अतिशेष शिक्षकों का समायोजन स्कूलों में संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
Advertisement
In-Article Ad
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर नीति लागू की है, जिसमें ई-अटेंडेंस को महत्वपूर्ण मानते हुए 90% से कम उपस्थिति रखने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 8 से 15 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें शिक्षकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की अनुमति होगी। प्रशासनिक आधार पर आवश्यक फेरबदल पहले किए जाएंगे, इसके बाद शिक्षकों को स्वैच्छिक और आपसी ट्रांसफर का अवसर दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला शिक्षकों को उनके गृह जिले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुशासन बनाए रखने के लिए यह नियम भी लागू किया गया है कि ट्रांसफर के बाद शिक्षक अपने पुराने स्कूल से वेतन नहीं ले सकेंगे। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई स्कूल 'शिक्षक विहीन' न हो। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का समायोजन भी किया जाएगा।
Advertisement
In-Article Ad
नई ट्रांसफर नीति से शिक्षकों की नौकरी की स्थिरता प्रभावित होगी और स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आप नई ई-अटेंडेंस नीति के पक्ष में हैं?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।



