छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ, सरकार की याचिका खारिज
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है।
- 01बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया।
- 02राज्य सरकार की अपील को डबल बेंच ने खारिज किया।
- 03पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश।
- 04सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया।
- 05यह निर्णय शिक्षकों के लिए न्याय का प्रतीक है।
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छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है, जहां कोर्ट ने पूर्व सेवा गणना को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा था, जिन्होंने अपनी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब संविलियन के दौरान पूर्व सेवा की गणना को मान्यता दी गई है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय से शिक्षकों को न्याय मिला है और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
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इस फैसले से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनके वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा।
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