एचआरटीसी ने ड्राइवरों के लिए वर्दी नियमों को सख्त किया
HRTC ड्राइवर बस चलाते समय नहीं डाल सकेंगे गले में रंगीन पटका, वर्दी में ही करनी होगी ड्यूटी; आदेश जारी

Image: Jagran
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने चालक परिचालकों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने और गले में रंगीन कपड़ा या पटका न डालने का आदेश दिया है। यह निर्णय निगम की छवि को बनाए रखने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई चालक वर्दी का पालन नहीं कर रहे थे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 01एचआरटीसी ने चालक परिचालकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, जिसमें खाकी और ग्रे रंग की वर्दी शामिल है।
- 02कई चालक परिचालक ड्यूटी पर वर्दी नहीं पहनते थे और रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर आते थे।
- 03निगम ने कहा है कि इस तरह के व्यवहार से निगम की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- 04ड्यूटी के दौरान जींस, टी-शर्ट और पार्टी वियर पहनने पर भी रोक लगाई गई है।
- 05कार्मिक विभाग ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने चालक परिचालकों के लिए ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार, चालक अब गले में रंगीन कपड़ा या पटका नहीं डाल सकेंगे और उन्हें निर्धारित खाकी और ग्रे रंग की वर्दी पहननी होगी। निगम के प्रबंधन ने इस निर्णय को निगम की छवि को बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है, क्योंकि कई चालक परिचालक ड्यूटी के दौरान अनुचित कपड़े पहनते थे। इससे निगम की छवि पर विपरीत असर पड़ता था। प्रबंधन ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उल्लंघन करने वाले चालक परिचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया है, जिसमें पुरुषों के लिए पैंट और शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट-सलवार शामिल हैं।
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यह निर्णय निगम की छवि को सुधारने और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा।
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