बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: रेल दुर्घटना में मरे यात्री के परिवार को मिलेगा 8 लाख रुपये का मुआवजा
Rail Accident: ट्रेन से गिरकर मरे यात्री के परिवार को रेलवे को देना होगा 8 लाख रुपये का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल्याण, महाराष्ट्र के विकास जोंधले की ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मामले में मध्य रेलवे को उसके परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रेलवे के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि मृतक एक वैध यात्री था।
- 01बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
- 02मृतक विकास जोंधले की मौत अगस्त 2018 में हुई थी।
- 03कोर्ट ने रेलवे के सभी तर्कों को खारिज कर दिया।
- 04मृतक के पास से वैध टिकट बरामद हुआ था।
- 05मुआवजे पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल्याण, महाराष्ट्र के विकास जोंधले की ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मामले में मध्य रेलवे को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मामला अगस्त 2018 का है, जब जोंधले खडवली स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिर गए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। रेलवे ने दावा किया था कि जोंधले एक वैध यात्री नहीं थे और उनकी लापरवाही के कारण यह घटना हुई, लेकिन अदालत ने रेलवे के तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि जोंधले के पास से वैध टिकट बरामद हुआ था और उनकी मृत्यु एक 'अनहोनी घटना' थी। कोर्ट ने मुआवजे पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का आदेश दिया है।
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इस फैसले से रेलवे की जिम्मेदारी और यात्री सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित होगा।
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