उत्तराखंड में होमस्टे संचालन के लिए नई नियमावली, समूह बनाकर मिलेगा लाभ
Uttarakhand: अब समूह बना कर भी संचालित कर सकेंगे होमस्टे, पंजीकरण के बाद मिलेगी 15 लाख सब्सिडी
Amar Ujala
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उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है, जिससे अब समूह बनाकर होमस्टे चलाना संभव होगा। पंजीकरण के बाद स्थायी निवासियों को 15 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह कदम पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
- 01समूह बनाकर होमस्टे संचालित करने की अनुमति मिलेगी।
- 02पंजीकरण के बाद स्थायी निवासियों को 15 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- 03कमरों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 8 किया गया है।
- 04नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- 05यह कदम पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है।
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उत्तराखंड सरकार ने होमस्टे संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है, जिससे अब समूह बनाकर होमस्टे चलाना संभव होगा। इस नई नियमावली के तहत, उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को 15 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। पहले, होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफॉस्ट के लिए अलग-अलग नियमावली लागू थीं, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू की गई है। इस नियमावली में होमस्टे के तहत कमरों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 8 किया गया है। इसके अलावा, पंजीकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जहां ऑनलाइन भुगतान करने पर स्वत: नवीनीकरण माना जाएगा। यह कदम पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
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यह नीति स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगी।
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