सुप्रीम कोर्ट ने थलपति विजय सरकार को दी चेतावनी, 118 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश
Thalapathy Vijay Government: 'फेल हुए तो अर्धसैनिक बल...' 20 दिन में ही थलपति विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी चेतावनी, 118 अफसरों पर लें एक्शन
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार को जैव विविधता के संरक्षण के लिए अवैध बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार को 28 अगस्त तक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, अन्यथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बस्तियों को हटाने के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित की है।
- 02118 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
- 03अगस्त्यमलाई क्षेत्र में कई लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास है, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है।
- 04यदि राज्य सरकार कार्रवाई में विफल रहती है, तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है।
- 05सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अवैध बस्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार को जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र अगस्त्यमलाई क्षेत्र में अवैध बस्तियों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह एक महीने के भीतर हजारों अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे। यदि सरकार इस कार्य में विफल रहती है, तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा, 118 चिन्हित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास 'खोखले वादों' तक सीमित रहे हैं और इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है। अगस्त्यमलाई क्षेत्र में कई लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो इसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं।
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इस आदेश का प्रभाव तमिलनाडु में जैव विविधता के संरक्षण और अवैध बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर पड़ेगा।
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